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देशमुख की जमानत याचिका पर जज का इंकार, नागपुर की रहने वाली हैं न्यायमूर्ति डागरे
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति भारती डागरे ने गुरुवार को राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की ओर से मनी लांड्रिग मामले में जमानत दिए जाने की मांग को लेकर दायर जमानत आवेदन पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। गुरुवार को जब देशमुख का जमानत आवेदन सुनवाई के लिए आया तो न्यायमूर्ति ने कहा कि निजी कारणों के चलते मैं आवेदन पर सुनवाई नहीं कर सकती हूं और खुद को इस मामले की सुनवाई से दूर कर लिया। मनीलांड्रिग मामले में देशमुख को 2 नवंबर 2021 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। देशमुख फिलहाल न्यायिक हिरासत में मुंबई की आर्थर रोड जेल में हैं।
मार्च 2022 में मुंबई कि विशेष अदालत ने देशमुख के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। देशमुख ने सेहत ठीक न होने के आधार पर जमानत मांगी है। इसके साथ ही दावा किया है कि ईडी की ओर से उनके खिलाफ दायर किया गया मामला झूठा व फर्जी है। अधिवक्ता अनिकेत निकम के माध्यम से हाईकोर्ट में दायर किए गए आवेदन में देशमुख ने कहा है कि ईडी उन्हें जानबूझकर निशाना बना रही है और अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। आवेदन में देशमुख ने कहा है कि उनकी उम्र 73 साल है और वे उम्र आधारित कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। वहीं ईडी ने देशमुख के जमानत आवेदन का विरोध किया है। ईडी के मुताबिक देशमुख इस मामले के मास्टर माइंड हैं। अब दूसरे न्यायमूर्ति के सामने देशमुख के जमानत आवेदन पर सुनवाई होगी।
Created On :   9 Jun 2022 8:36 PM IST