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वीडियोकॉन कर्ज घोटाला मामले में चंदा-दिपक व वेणुगोपाल को न्यायिक हिरासत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने वीडियोकॉन समूह को कर्ज आवंटन से जुड़ी कथित अनियमितता व धोखाधड़ी के मामले में आरोपी आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर व वेणुगोपाल धूत को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गुरुवार को तीनों आरोपियों की सीबीआई हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी इसलिए उन्हें विशेष न्यायाधीश एए सैयद के सामने पेश किया गया। इस दौरान सीबीआई के वकील ने कहा कि अब जांच एजेंसी को तीनों आरोपियों के हिरासत की जरुरत नहीं है। इसलिए आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। इसके बाद न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को 10 जनवरी 2023 तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने कोचर व उनके पति को 23 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। जबकि धूत की गिरफ्तारी सोमवार को हुई थी। अब तक ये तीनों आरोपी सीबीआई की हिरासत में थे।गौरतलब है कि कोचर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए साल 2012 में वीडियोकॉन समूह को 3250 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज दे दिए जिसके बदले धूत ने चंदा के पति दीपक कोचर की कंपनियों नुपावर रिन्यूवल वसुप्रीम एनर्जी में 64 करोड़ रुपए का निवेश किया। आरोप है कि फर्जी तरीके से कर्ज मंजूर करने के बदले यह रकम निवेश के रुप में घूस के तौर पर दी गई। वीडियोकॉन समूह लिया गया कर्ज वापस नही कर पाया और उसे एनपीए घोषित कर दिया गया। चंदा ने 2018 में आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ का पद छोड़ दिया था।2019 में सीबीआई ने कर्ज घोटाला मामले में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी।
Created On :   29 Dec 2022 9:49 PM IST