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विधायक नितेश राणे को 18 फरवरी तक न्यायिक हिरासत, जमानत का रास्ता साफ
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सिंधुदुर्ग की स्थानीय अदालत ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे व भाजपा विधायक नितेश राणे को 18 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसी के साथ ही नितेश के जमानत का रास्ता भी साफ हो गया है। नितेश पर एक शिवसेना कार्यकर्ता से जुड़े हमले के मामले में ‘हत्या का प्रयास’ का आरोप है। बीते बुधवार, दो फरवरी को नितेश ने इस मामले में कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण किया था। कोर्ट ने नितेश को चार फरवरी तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था। शुक्रवार को हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी। इसलिए नितेश को दोबारा कोर्ट में न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। पुलिस की ओर से पैरवी कर रहे विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत ने कहा कि पुलिस को इस मामले को लेकर आरोपी से पूछताछ के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है। आरोपी जांच में सहयोग नहीं किया। पुलिस मामले से जुड़े कॉल डेटा रिकार्ड का भी सत्यापन करना चाहती है। प्रकरण से जुड़े साजिश सहित अन्य पहलूओं की जांच के लिए पुलिस आरोपी को पुणे सहित कई जगहों पर ले जाना चाहती है। इसलिए आरोपी की पुलिस हिरासत को कम से कम आठ दिन के लिए बढाया जाए।
वहीं नितेश की ओर से पैरवी कर रहे वकील सतीश माने शिंदे ने कहा कि इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है। आरोपी को दूसरी जगहों पर ले जाने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा यदि प्रकरण से जुड़ा कोई आरोपी कही छुपकर बैठा है तो उसका पता लगाने के लिए गिरफ्तार आरोपी की पुलिस हिरासत को नहीं बढाया जा सकता है। इस तरह से न्यायाधीश ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी नितेश को 18 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
जमानत का रास्ता साफ
इसी के साथ ही आरोपी के जमानत का रास्ता भी साफ हो गया है। गौरतलब है कि इससे पहले सिंधुदुर्ग कोर्ट ने आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद नितेश ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था। किंतु बाद में उसे वापस ले लिया था। पुलिस ने इस मामले में नितेश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या के प्रयास) 120 बी व 34 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह मामला सिंधुदुर्ग जिला को-आपरेटिव बैंक के चुनाव के दौरान हुए विवाद को लेकर दर्ज किया है।
Created On :   4 Feb 2022 8:19 PM IST