कालीचरण महाराज को मिली जमानत, की थी महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी

Kalicharan Maharaj got bail, had made objectionable remarks on Mahatma Gandhi
कालीचरण महाराज को मिली जमानत, की थी महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी
आपराधिक मामला कालीचरण महाराज को मिली जमानत, की थी महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर की ठाणे कोर्ट ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से जुड़े मामले में गिरफ्तार कालिचरण महाराज को जमानत प्रदान की है। पिछले दिनों नफरतपूर्ण भाषण देने के आरोप में नौपाडा पुलिस ने कालिचरण के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। मजिस्ट्रेट एसवी मेटिल पाटिल ने आरोपी कालिचरण को 15 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत प्रदान की है। ठाणे पुलिस ने पिछले सप्ताह रायपुर जेल में बंद कालिचरण को गिरफ्तार किया था। वहां पर भी कालिचरण के खिलाफ मामला दर्ज है। 

ठाणे में दर्ज मामले को लेकर कालिचरण ने जमानत आवेदन दायर किया था। जमानत आदेश में मजिस्ट्रेट ने अकोला में रहनेवाले आरोपी कालिचरण को अपने संपर्क व निवास का विवरण पुलिस को देने को कहा है। इसके साथ ही उसे पुलिस के साथ मामले की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता पप्पू मोरवाल ने कहा कि मेरे मुवक्किल को जिस मामले को लेकर गिरफ्तार किया गया है वह रायपुर व पुणे में घटित हुआ है। इसके लिए उन्हें ठाणे जेल में रखने की जरुरत नहीं है। इसके अलावा ठाणे पुलिस ने मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार करने से पहले नोटिस नहीं जारी की है।

इस लिहाज से इस मामले में पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता व मंत्री जितेंद्र अह्वाड ने पुलिस में कालिचरण महाराज के खिलाफ शिकायत की थी। पुलिस ने इस मामले में कालिचरण व पांच अन्य लोगों   के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए,298,505, 506,व 34 के तहत मामला दर्ज किया था। 


 

Created On :   28 Jan 2022 10:16 PM IST

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