फिल्म निर्मात भगनानी के खिलाफ नहीं कर सकेंगे टिप्पणी 

Kamal Khan did not get relief - will not be able to comment against Bhagnani
फिल्म निर्मात भगनानी के खिलाफ नहीं कर सकेंगे टिप्पणी 
कमाल खान को नहीं मिली राहत फिल्म निर्मात भगनानी के खिलाफ नहीं कर सकेंगे टिप्पणी 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है जिसके तहत अभिनेता कमाल खान को फिल्म निर्माता वाशु भागनानी के खिलाफ किसी प्रकार ट्विट, वीडियों तथा आरोपों के प्रकाशित-प्रसारित करने से रोक दिया था। इस तरह से फिलहाल कोर्ट से खान को राहत नहीं मिली है। मामला खान द्वारा कथित तौर पर फिल्म निर्माता  वाशु भागनानी के खिलाफ मानहानिपूर्ण ट्विट करने व उन पर उनके परिवार तथा कारोबार को लेकर आधारहीन आरोप लगाने का है। जिसको लेकर भागनानी ने खान के खिलाफ हाईकोर्ट में मानहानि का दावा दायर किया है और एक करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। दावे में भागनानी ने कहा है कि खान उनके खिलाफ जानबूझकर मानहानिपूर्ण पोस्ट करने का अभियान चला रहे हैं। जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सके और उनकी छवि को धूमिल किया जा सके। 

इस दावे पर सुनवाई के बाद एकल न्यायमूर्ति एके मेनन ने खान को फिल्म निर्माता भागनानी के खिलाफ इस दावे का निपटारा होने तक किसी प्रकार ट्विट व वीडियों व आरोपों के प्रकाशित व प्रसारित करने से रोक दिया था। खान ने इस आदेश के खिलाफ न्यायमूर्ति एसजे काथावाला व न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव खंडपीठ  के सामने अपील की लेकिन खंडपीठ ने एकल न्यायमूर्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया और एकल न्यायमूर्ति 12 सप्ताह के भीतर इस मामले की निपटारा करने को कहा। 

खान की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अशोक सरावगी ने खंडपीठ के सामने दावा किया कि मेरे मुवक्किल फिल्म समीक्षक हैं। उनका इरादा किसी की मानहानि करना नहीं है। मेरे मुवक्किल सिर्फ फिल्म की समीक्षा करते हैं। इसलिए मेरे मुवक्किल ने सिर्फ भागनानी की फिल्म पर टिप्पणी की है। 

Created On :   7 Oct 2021 10:25 AM GMT

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