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कपिल और धीरज वधावन को मिली जमानत, ED के आरोप पत्र दाखिल न करने से मिली राहत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यस बैंक के करोड़ों रुपए के कथित घोटाले के मामले में आरोपी व दिवान हाउसिंग फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रमोटर कपिल वधावन व धीरज वधावन को जमानत प्रदान कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामान कर रहे दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 60 दिन के भीतर आरोप पत्र दायर करने में नाकाम रहा हैं। इसे देखते हुए न्यायमूर्ति भारती डागरे दोनों आरोपियों को एक एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी हैं।
जेल से नहीं मिलेगी रिहाई
ईडी ने दोनों आरोपियों को 14 मई 2020 को गिरफ्तार किया था, लेकिन दोनों के खिलाफ तय समय में आरोपपत्र नहीं दायर किया था। इस आधार पर दोनों ने जमानत के लिए आवेदन दायर किया था। गौरतलब है कि सीबीआई ने भी यस बैंक मामले को लेकर वधावन बंधुओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसलिए ईडी से जुड़े प्रकरण में जमानत मिलने के बावजूद दोनों आरोपी फिलहाल जेल में ही रहेंगे।
Created On :   20 Aug 2020 5:32 PM IST