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अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वाले के लिए एक पद रखो रिक्त
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वाले उम्मीदवार के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में एक पद रिक्त रखा जाए। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की अध्यक्षता वाली डिवीजन बैंच ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए अंतिम अवसर दिया है। याचिका की सुनवाई 16 अप्रैल को नियत की गई है। राजगढ़ निवासी किशोर वर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उसने उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की थी। परीक्षा का परिणाम 28 अगस्त 2019 को घोषित किया गया था। मेरिट में उसका 40वाँ स्थान था। 23 जून 2020 को आयुक्त लोकशिक्षण ने आदेश जारी किया कि अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वाले उम्मीदवार उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए पात्र नहीं होंगे। इस आदेश के जरिए बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी अपात्र घोषित कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि परीक्षा के नियम और विज्ञापन में अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वालों को अपात्र घोषित करने की शर्त नहीं लागू की गई है। अधिवक्ता बृंदावन तिवारी ने तर्क दिया कि इस मामले में डिवीजन बैंच ने 12 अक्टूबर 2020 को नोटिस जारी किया था, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए अंतिम अवसर देते हुए याचिकाकर्ता के लिए शिक्षक भर्ती में एक पद रिक्त रखने का आदेश दिया है।
Created On :   3 April 2021 3:52 PM IST