केंट के पार्षद का दावा- हमने जमीन खरीदी है, कोर्ट ने कहा- ऐसा है तो पेश करो सेल डीड

Kent councilor claims - We have bought land, the court said - If this is the case then sell the cell deed
 केंट के पार्षद का दावा- हमने जमीन खरीदी है, कोर्ट ने कहा- ऐसा है तो पेश करो सेल डीड
 केंट के पार्षद का दावा- हमने जमीन खरीदी है, कोर्ट ने कहा- ऐसा है तो पेश करो सेल डीड

डिजिटल डेस्क जबलपुर। सदर की मेन रोड के किनारे अवैध निर्माण करने के आरोपों में फंसे केन्ट बोर्ड के पार्षद अमित अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके बोर्ड द्वारा की जा रही कार्रवाई को चुनौती दी है। याचिका में पार्षद का दावा है कि उसने वर्ष 2016 में जमीन खरीदी थी, ऐसे में उसे अतिक्रमणकारी बताया जाना गलत है। इस दावे की सच्चाई का पता लगाने चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने अग्रवाल को कहा है कि 27 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर वो जमीन के रजिस्टर्ड सेल डीड की प्रति पेश करे।
पार्षद अमित अग्रवाल की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि अवैध निर्माण के आरोप की बात सामने आने पर बोर्ड ने उनके खिलाफ जांच समिति गठित कर दी। उसका दावा है कि जमीन की रजिस्ट्री होने के 4 साल बाद इस तरह की एकतरफा कार्रवाई करना अवैधानिक है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल और केन्ट बोर्ड की ओर से अधिवक्ता अनूप नायर पैरवी कर रहे हैं।
शहर की स्वास्थ्य सेवाओं के मामले पर सुनवाई टली
चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने शहर की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मामले पर अब 6 अगस्त को सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए युगलपीठ ने रानी दुर्गावती छात्र परिषद के संयोजक धीरज सिंह ठाकुर की याचिका पर यह निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विजय कुमार मौर्य और राज्य सरकार की ओर से उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली पैरवी कर रहे हैं।
 

Created On :   25 July 2020 9:11 AM GMT

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