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खडसे को मिली राहत 24 फरवरी तक बढ़ी, जमीन घोटाले में ईडी ने दर्ज किया है मामला
डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुणे की जमीन की खरीद से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जांच के घरे में आए रांकापा नेता एकनाथ खडसे को कड़ी कार्रवाई से मिली राहत को 24 फरवरी 2021 तक जारी रहेगी। गुरुवार को बांबे हाईकोर्ट ने खडसे की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा की दलीलों को सुनने के बाद मामले की सुनवाई स्थगित कर दी लेकिन खडसे को मिली राहत को अगली सुनवाई तक बरकरार रखा।
न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति मनीष पीटले की खंडपीठ के सामने श्री पोंडा ने दावा किया कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ ईडी की ओर से जारी किए गए समन के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें आशंका है कि ईडी समन की आड में मेरे मुवक्किल को पूछताछ के लिए बुलाकर जांच में सहयोग न करने के नाम पर गिरफ्तार कर सकती है। क्योंकि अभी भी मेरे मुवक्किल के खिलाफ पुणे में दर्ज की गई एफआईआर कायम है। इसलिए उनके मुवक्किल की याचिका पर सुनवाई की जाए। खडसे ने याचिका में हाईकोर्ट में ईडी की ओर से दर्ज किए गए ईसीआईआर व जारी समन को रद्द किए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
इससे पहले ईडी की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने दावा किया था कि खडसे की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि ईडी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ सिर्फ ईसीआईआर दर्ज किया है। हमने याचिकाकर्ता को आरोपी नहीं बनाया है। श्री सिंह ने खंडपीठ को आश्वस्त किया था कि फिलहाल याचिकाकर्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने बुधवार को समयाभाव के चलते मामले की सुनवाई 24 फरवरी 2021 तक के लिए स्थगित कर दी है।
Created On :   17 Feb 2021 8:06 PM IST