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कोलार नगर पालिका का भोपाल नगर निगम में विलय को चुनौती - राज्य सरकार को जवाब पेश करने 18 दिन का समय
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट में कोलार नगर पालिका का भोपाल नगर निगम में विलय को चुनौती दी गई है। जस्टिस जेपी गुप्ता और जस्टिस संजय द्विवेदी की डिवीजन बैंच ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने 18 दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को नियत की गई है। कांग्रेस प्रवक्ता अमिताभ अग्निहोत्री की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि वर्ष 2005 में कोलार नगर पालिका का गठन किया गया था। याचिका में कहा गया कि कोलार नगर पालिका का भोपाल नगर निगम में विलय के लिए 6 सितंबर 2014 और 20 नवंबर 2014 को अधिसूचना जारी की गई। इस मामले में राज्य सरकार ने 27 फरवरी 2019 और 9 अक्टूबर 2019 को कोलार नगर पालिका को भोपाल नगर निगम से अलग करने के लिए दावे और आपत्तियाँ बुलाईं। दावे और आपत्तियों का निराकरण किए बिना 16 अक्टूबर 2020 को भोपाल नगर निगम के वार्डों का आरक्षण और 9 दिसंबर 2020 को महापौर के पद का आरक्षण कर दिया गया। अधिवक्ता शांतनु सक्सेना और प्रशांत पांडेय ने तर्क दिया कि जब तक कोलार नगर पालिका को भोपाल नगर निगम से अलग किए जाने की दावे और आपत्तियों का निराकरण नहीं हो जाता है, तब तक वार्डों और महापौर की आरक्षण की प्रक्रिया को निरस्त किया जाए। उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने डिवीजन बैंच से जवाब प्रस्तुत किए जाने के लिए समय दिए जाने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया।
Created On :   2 Jan 2021 5:32 PM IST