न्यायमूर्ति ने आरोपियों की अपील पर सुनवाई करने से किया इंकार

Kopardi rape case - Justice refuses to hear the appeal of the accused
न्यायमूर्ति ने आरोपियों की अपील पर सुनवाई करने से किया इंकार
कोपर्डी रेप मामला न्यायमूर्ति ने आरोपियों की अपील पर सुनवाई करने से किया इंकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने अहमदनगर जिले के अंतर्गत आनेवाले कोपर्डी गांव में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में दोषी पाए गए आरोपियों की अपील पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। अहमदनगर जिला अदालत ने नवंबर 2017 में इस मामले से जुड़े आरोपी जितेंद्र शिंदे, संतोष भवल  व नितिन भैलूमे को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील की है।जबकि राज्य सरकार ने आरोपियों को मिली फांसी की सजा को पुष्ट कराने के लिए अपील की है। न्यायमूर्ति साधना जाधव व न्यायमूर्ति पीके चव्हाण के सामने यह अपील सुनवाई के लिए आयी। जिस पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति साधना जाधव ने खुद को इस मामले की सुनवाई से दूर कर लिया और इस अपील को अन्य पीठ के सामने सुनवाई के लिए रखने को कहा। गौरतलब है कि साल 2016 में तीन आरोपियों ने 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी निर्ममता से हत्या कर दी थी। 
 

Created On :   5 Oct 2021 8:54 PM IST

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