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मंदाकिनी खडसे को मिली राहत बढ़ी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने पुणे के जमीन डील से जुड़े मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत को 21 दिसंबर 2021 तक के लिए बढा दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उनकी अंतरिम अग्रिम जमानत की शर्तों में भी बदलाव किया है। हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर को मंदाकिनी को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की थी। जिसे अब कोर्ट ने 21 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। कोर्ट ने कहा कि मंदाकिनी जरुरत होने पर ही जांच के लिए ईडी के कार्यालय में जाए। पहले उन्हें सप्ताह में दो दिन ईडी कार्यालय में जाना पड़ता था। कोर्ट ने कहा है कि यदि ईडी को मंदाकिनी को बुलाना है तो 24 घंटे पहले उन्हें नोटिस दे। मंगलवार को न्यायमूर्ति नीतिन सांब्रे के सामने जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि उन्हें इस मामले में जवाब देने के लिए समय दिया जाए।
Created On :   7 Dec 2021 9:03 PM IST