किराएदारों, घरेलू नौकरों की सूचना नहीं दी तो मकान मालिक को जाना पड़ सकता है जेल

Landlords may have to go to jail if tenants, domestic servants are not informed
किराएदारों, घरेलू नौकरों की सूचना नहीं दी तो मकान मालिक को जाना पड़ सकता है जेल
किराएदारों, घरेलू नौकरों की सूचना नहीं दी तो मकान मालिक को जाना पड़ सकता है जेल

डिजिटल डेस्क कटनी । जिले में बाहरी व्यक्तियों की बेरोकटोक आवाजाही पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। पुलिस ने माना है कि आपराधिक गतिविधियों में बाहरी व्यक्तियों की संलिप्तता से अपराधों की रोकथाम एवं पतारासी में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 5 नवम्बर से दो माह के लिए प्रभावशील किया गया है। इस आदेश के अनुसार मकान मालिकों को किराएदारों, घरेलू नौकरों, पेईंग गेस्ट, छात्रावासों, होटलों, लॉज में ठहरने वालों की सूचना पुलिस थाना में देना अनिवार्य किया गया है। आदेश का उल्लंघन करना धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।
यह हैं निर्देश
- मकान मालिकों को आदेश दिए गए हैं कि किराएदारों की सूचना संबंधित थाने में निर्धारित प्रारूप में दी जाए एवं पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाए।
- घरेलू नौकरों एवं व्यवसायिक नौकरी की सूचना संबंधित मालिक द्वारा थाने में दी जाए। छात्रावासों में रह रहे छात्र/ छात्राओं, होटल, धर्मशाला, लॉज में ठहरने वाले व्यक्तियों की सूचना थाने में दी जाए एवं उनसे पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाए।
- पेईंग गेस्ट, भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में काम करने वाले मजदूरों, कारीगरों की पहचान पत्र सहित सूचना संबंधित थानों में देने के आदेश दिए गए हैं।

Created On :   6 Nov 2019 2:40 PM IST

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