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पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की मूर्ति नहीं हटाने पर सरकार को जवाब देने अंतिम मोहलत
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने भोपाल के टीटी नगर चौक से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की मूर्ति नहीं हटाने के मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह की अंतिम मोहलत दी है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने इस मामले में जवाब के लिए बार-बार समय लिए जाने पर नाराजगी भी जाहिर की है। मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को नियत की गई है। राइट टाउन जबलपुर निवासी अधिवक्ता ग्रीष्म जैन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि भोपाल के टीटी नगर चौक पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की 10 फीट ऊँची मूर्ति लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2013 में निर्देश दिया था कि सड़क या सरकारी जमीन पर मूर्तियाँ नहीं लगाई जाएँ। अधिवक्ता सतीश वर्मा और लावण्य वर्मा ने तर्क दिया कि तीन वर्ष पूर्व टीटी नगर चौक से शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा यातायात में बाधक मानते हुए हटा दी गई थी। इस मामले में 5 दिसंबर 2019 को तत्कालीन महाधिवक्ता शशांक शेखर ने कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश का पालन करने के लिए समय दिया जाए। इसके बाद भी अभी तक मूर्ति नहीं हटाई गई। डिवीजन बैंच ने इस मामले में जवाब पेश करने के लिए राज्य सरकार को चार सप्ताह की अंतिम मोहलत दी है।
Created On :   25 Jun 2021 6:51 PM IST