गर्मी में वकीलों को काला कोट पहनने से मिली छूट - जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के वकीलों को मिलेगा लाभ

Lawyers get exemption from wearing black coat in summer - lawyers of district and subordinate courts will get benefit
गर्मी में वकीलों को काला कोट पहनने से मिली छूट - जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के वकीलों को मिलेगा लाभ
गर्मी में वकीलों को काला कोट पहनने से मिली छूट - जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के वकीलों को मिलेगा लाभ

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।  स्टेट बार कौंसिल ने गर्मी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट को छोड़कर प्रदेश के सभी जिला, तहसील और अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी के दौरान वकीलों को काला कोट पहनने से छूट प्रदान की है। यह छूट 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान अधिवक्ता सफेद शर्ट के साथ काला, सफेद, धारीदार और ग्रे कलर की पेन्ट और बैंड लगाकर वकालत कर सकेंगे। स्टेट बार कौंसिल के चेयरमैन डॉ. विजय चौधरी ने बताया कि इस संबंध में हाईकोर्ट प्रशासन, प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों और अधिवक्ता संघों को सूचना भेज दी गई है। स्टेट बार कौंसिल के प्रवक्ता राधेलाल गुप्ता ने बताया कि गर्मी के मौसम में पैरवी के दौरान काला कोट पहनने में वकीलों को परेशानी होती है। बार कौंसिल ऑफ इंडिया के चेप्टर-4, पार्ट-6 और नियम-4 के तहत गर्मी में वकीलों को काला कोट पहनने से शिथिलता प्रदान की जाती है। प्रदेश के सभी जिला, तहसील और अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने वाले वकीलों को 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक काला कोट पहनने से छूट दी गई है। 

Created On :   30 April 2021 5:33 PM IST

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