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विपक्ष के नेता दरेकर का जमानत आवेदन खारिज, गिरफ्तारी से मिली राहत 29 मार्च तक कायम
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सत्र न्यायालय ने विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। किंतु उन्हें गिरफ्तारी से मिली राहत को 29 मार्च तक बरकरार रखा है। ताकि वे निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सके। दरेकर पर मजदूर श्रेणी में फर्जी तरीके से को-आपरेटिव बैंक का चुनाव लड़ने का आरोप है।
पिछले दिनों महानगर की एमआरए मार्ग पुलिस ने इस मामले को लेकर दरेकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए दरेकर ने सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया था। जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 23 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। जिसे शुक्रवार को सुनाते हुए न्यायाधीश ने दरेकर के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।
आम आदमी पार्टी के नेता धनंजय शिंदे ने इस मामले को लेकर खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। शिकायत में शिंदे ने दावा किया था कि दरेकर मजदूर नहीं हैं फिर भी उन्होंने इस श्रेणी से मुंबई डिस्ट्रीक सेट्रल को-आपरेटिव बैंक का चुनाव लड़ा था। दरेकर कई वर्षों तक इस बैंक के प्रेसिडेंट रहे हैं। इससे पहले हाईकोर्ट ने बुधवार को इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता दरेकर को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। इसलिए दरेकर ने सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया था।
Created On :   25 March 2022 9:24 PM IST