ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्ति करने विधेयक पेश विपक्ष के नेता फडणवीस ने जताई आपत्ति

Leader of Opposition Fadnavis objected to bill to appoint administrator in Gram Panchayats
ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्ति करने विधेयक पेश विपक्ष के नेता फडणवीस ने जताई आपत्ति
ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्ति करने विधेयक पेश विपक्ष के नेता फडणवीस ने जताई आपत्ति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा के दो दिवसीय सत्र के पहले दिन ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने पंचायत सुधार विधेयक पेश किया, लेकिन इसे लेकर विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी आपत्ति जताई। फडणवीस ने यह कहते हुए विधेयक का विरोध किया कि जिन ग्राम पंचायतों की अवधि खत्म हो गई उस पर प्रशासक नियुक्त करने के लिए जो विधेयक तैयार किया गया है, उसमें योग्य व्यक्ति की नियुक्ति की बात कही गई है, लेकिन चयन के लिए वह योग्यता क्या होगी यह निर्धारित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में इस मामले पर सुनवाई चल रही है, जहां सरकार ने निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वालों को ही प्रशासक नियुक्त करने की बात कही है। ऐसे में सरकार इस विधेयक को लेकर इतनी जल्दबाजी में क्यों है। अदालत के फैसले के बाद सरकार अध्यादेश भी ला सकती है। मौजूदा स्वरूप में हम विधेयक का विरोध करते हैं और इसमें यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि सरकारी कर्मचारियों के अलावा किन लोगों को प्रशासक नियुक्त किया जा सकेगा। फडणवीस ने कहा कि सरकार के साथ संख्या बल है ऐसे में वह विधेयक पास करा सकती है लेकिन हम नैतिक रूप से इसका विरोध करते रहेंगे।       

ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने मामले में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते जो हालात उपजे हैं। उसकी पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी। अब कई पंचायतों की अवधि खत्म हो गई है। वहां कामकाज ठप हो गया है। मौजूदा हालात में चुनाव नहीं हो सकते। ऐसे में मजबूरी में सरकार को यह विधेयक लाना पड़ रहा है।  उन्होंने कहा कि योग्य व्यक्ति को ही प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अदालत में जो मामला चल रहा है यह विधेयक उससे अलग है। मामले में उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि एडवोकेट जनरल  ने राज्य सरकार की ओर से जिस मामले पर पक्ष रखा है वह अलग है। अगर अदालत इस मुद्दे पर कोई फैसला करती है तो उसका पालन किया जाएगा। विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झीरवाल ने विपक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए विधेयक को स्वीकार कर लिया। बाद में देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा को सूचना दी कि मामले में सुनवाई के बाद अदालत का फैसला आ गया है और तय चार मापदंडों के मुताबिक ही प्रशासक की नियुक्ति के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अदालत से हमें न्याय मिल गया है।  

 

Created On :   7 Sep 2020 12:07 PM GMT

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