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विधानपरिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने दायर की याचिका, रजिस्ट्रार के आदेश को चुनौती
डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधानपरिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की हैं। याचिका में श्री दरेकर ने को-ऑपरेटिव रजिस्ट्रार के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत रजिस्ट्रार ने दरेकर को मजदूरों की को-ऑपरेटिव सोसायटी का सदस्य बनने के लिए अपात्र ठहरा दिया था। क्योंकि श्री दरेकर वास्तविक रुप से मजदूर नहीं थे। याचिका में श्री दरेकर ने दावा किया है कि रजिस्ट्रार ने उन्हें मामले में अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर दिए बिना ही अपना आदेश जारी कर दिया हैं। याचिका के अनुसार रजिस्ट्रार ने इस मामले में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया है। इसलिए रजिस्ट्रार की ओर से जारी किया गया आदेश नियमों के विपरीत है। लिहाजा इसे रद्द कर दिया जाए। न्यायमूर्ति आरडी धानुका व न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में उनके मुवक्किल को परेशान किया जा रहा हैं। इस मुद्दे को लेकर याचिकाकर्ता ने सहकारिता मंत्री के पास भी अपील की हैं। इसलिए यदि मंत्री को एक माह के भीतर मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया जाता है तो अच्छा होगा। वहीं अतिरिक्त सरकारी वकील अभय पटकी ने कहा कि राज्य के महाधिवक्ता इस मामले की पैरवी करेंगे। इसलिए याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को सभी पक्षकारों को याचिका की प्रति देने को कहा और याचिका पर सुनवाई चार सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी।
Created On :   15 Jun 2022 9:20 PM IST