विपक्ष के नेता दरेकर को मिली गिरफ्तारी अंतरिम राहत, मजदूर बन बैंक चुनाव लड़ने का आरोप 

Leader of the Opposition Darekar gets interim relief from arrest
विपक्ष के नेता दरेकर को मिली गिरफ्तारी अंतरिम राहत, मजदूर बन बैंक चुनाव लड़ने का आरोप 
सत्र न्यायालय विपक्ष के नेता दरेकर को मिली गिरफ्तारी अंतरिम राहत, मजदूर बन बैंक चुनाव लड़ने का आरोप 

डिजिटल डेस्क, मुंबई सत्र न्यायालय ने विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर को गिरफ्तारी से 21 मार्च 2022 तक अंतरिम राहत प्रदान की है।   दरेकर पर मजदूर बन कर फर्जी तरीके से को-आपरेटिव बैंक का चुनाव लड़ने का आरोप है। तीन दिन पहले एमआरए मार्ग पुलिस ने इस मामले को लेकर दरेकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए दरेकर ने अधिवक्ता अखिलेश चौबे के मार्फत सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया है। जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने दरेकर को अंतरिम राहत दी और आवेदन पर सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। 

इससे पहले बांबे हाईकोर्ट ने बुधवार को इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता दरेकर को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि दरेकर दूसरे कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करें। हम उन्हें राहत नहीं दे सकते हैं। एक तरह से हाईकोर्ट ने राहत के लिए दरेकर को अग्रिम जमानत आवेदन दायर करने की बात कही थी। हाईकोर्ट में दरेकर ने मांग की थी कि उन्हें पुलिस की कड़ी कार्रवाई से राहत दी जाए। किंतु न्यायमूर्ति पीबी वैराले की खंडपीठ ने उनके इस आग्रह को अस्वीकार कर दिया था। इसलिए अब दरेकर ने सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया है। आम आदमी पार्टी के नेता धनंजय शिंदे ने इस मामले को लेकर खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। शिकायत में शिंदे ने दावा किया था कि दरेकर मजदूर नहीं है फिर भी उन्होंने इस श्रेणी से मुंबई डिस्ट्रीक सेट्रल को-आपरेटिव बैंक का चुनाव लड़ा था। दरेकर कई वर्षों से इस बैंक के अध्यक्ष हैं। 

 

Created On :   17 March 2022 7:11 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story