- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- विधानपरिषद में विपक्ष के नेता...
विधानपरिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे-सांसद सावंत और विधायक जाधव ने दायर की याचिका
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने विधानपरिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, सांसद अरविंद सावंत व विधायक भास्कर जाधव (उद्धव बाला साहब ठाकरे) की ओर से आपराधिक मामला रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। इन तीनों नेताओं के खिलाफ नई मुंबई के बेलापुर व एनआरआई सागरी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 143,145,188,341 व महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 19 अक्टूबर 2022 को दर्ज की गई है। पुलिस ने यह मामला नई मुंबई में राज्य सरकार के खिलाफ किए गए प्रदर्शन को लेकर दर्ज किया है। इससे पहले पुलिस ने नई मुंबई में प्रदर्शन की अनुमति देने से मना कर दिया था। याचिका में दानवे ने कहा है कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है। यह मामला दर्ज कर विपक्ष की अवाज को दबाने का प्रयास किया गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है। एक ही घटना को लेकर कुछ घंटो के अंतराल पर दो एफआईआर दर्ज की गई है।
याचिका के अनुसार याचिकाकर्ताओं को परेशान करने के लिए यह मामला दर्ज किया गया है। जो की पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। याचिका में कहा गया है कि कानून के मुताबिक हर किसी को शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने व बोलने का अधिकार है। ऐसे में पुलिस ने निराधार आरोपों के आधार पर उनके(दानवे व अन्य) के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। जिसे रद्द किया जाए और याचिका के प्रलंबित रहते मामले की जांच पर रोक लगाई जाए।
सोमवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे व न्यायमूर्ति आर.एन लद्धा की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और याचिका पर सुनवाई 15 दिसंबर 2022 तक के लिए स्थगित कर दी।
Created On :   28 Nov 2022 10:08 PM IST