ग्राम पंचायत चुनाव के लिए देना होगा अवकाश 

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शासनादेश ग्राम पंचायत चुनाव के लिए देना होगा अवकाश 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के 7 हजार 682 ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनाव में वोट डालने के लिए मतदाताओं को छुट्टी अथवा दो घंटे देरी से आने की छूट प्रतिष्ठानों व कंपनियों को देना होगा। गुरुवार को राज्य के उद्योग विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है। राज्य के 34 जिलों की 338 तहसीलों के 7 हजार 682 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए 18 दिसंबर को मतदान होगा। शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायत चुनाव क्षेत्र में रहने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान के दिन सवैतनिक छुट्टी देनी होगी। छुट्टी का यह आदेश सभी प्रतिष्ठानों, कारखानों, दुकानों व निजी कंपनियों के लिए भी लागू रहेगा। यदि निजी प्रतिष्ठानों के लिए छुट्टी देना संभव नहीं हुआ तो कर्मचारियों को काम पर दो घंटे देरी से आने के लिए छुट देनी होगी। मतदान के लिए छुट्टी अथवा देरी से आने की सहूलियत प्राप्त न होने की शिकायत मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। 

 

Created On :   15 Dec 2022 9:47 PM IST

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