आज से एक दिन लेफ्ट तो दूसरे दिन खुलेंगी राइट साइड की दुकानें

Left side shops will open on the left side and the next day from today
आज से एक दिन लेफ्ट तो दूसरे दिन खुलेंगी राइट साइड की दुकानें
आज से एक दिन लेफ्ट तो दूसरे दिन खुलेंगी राइट साइड की दुकानें

नई व्यवस्था - कोरोना कफ्र्यू में दी गई छूट में फिर हुआ बदलाव, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, आज से नियम लागू 
डिजिटल डेस्क जबलपुर
। 52 दिन बाद खुले बाजार और दुकानों को लेकर व्यापारियों में रोष था। जिन दुकानों को खोलने की परमीशन नहीं थी वे भी खुल रही थीं। विवाद की स्थिति भी बन रही थी और व्यापारी अपने नुकसान की बात कहकर दुकानें खोलने पर अड़े थे। पिछले तीन दिन से इसे लेकर बैठकों का दौर भी चल रहा था। आखिर में गुरुवार की शाम को हुई बैठक में यह तय हुआ कि अब एक दिन राइट साइड तो दूसरे दिन लेफ्ट साइड की दुकानें खुलेंगी। आज से इसी नियम का पालन किया गया जिसने इस नियम का उल्लघंन किया उन पर दंडात्मक कार्रवई की गई । अनलॉक वन में जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कोरोना कफ्र्यू से दी गई छूटों और प्रतिबंधित गतिविधियों के बारे में जो आदेश जारी किया था उसे भी संशोधित कर दिया है। नगर निगम और छावनी परिषद  क्षेत्र में प्रतिबंधित गतिविधियों से संबंधित  दुकानों को छोड़कर एक दिन दाएँ और एक दिन बाएँ की तरफ की सभी दुकानें खोली जा सकेंगी। यह आदेश शुक्रवार 4 जून से ही लागू होगा। 
शाम 7 बजे बंद होंगी दुकानें - समस्या पर अधिकारी करेंगे निर्णय
इस व्यवस्था के अनुसार अगर किसी क्षेत्र में किसी भी मामले को लेकर भ्रम की स्थिति है या व्यापारियों को कोई परेशानी है तो इसके लिये संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, पुलिस अधिकारी एवं नगर निगम के जोन अधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर दुकानें खोलने और बंद करने के बारे में निर्णय ले सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि सभी दुकानों को शाम 7 बजे तक बंद करना होगा। 
प्रोटोकॉल टूटा तो होगी कार्रवाई 
 होटल, स्ट्रीट फूड, बेकरी एवं मिठाई की दुकानों से सामान पैक कर अथवा होम डिलेवरी के रूप में ही दिया जा सकेगा। वहीं कोविड नियम का उल्लंघन होने पर दुकानदार एवं ग्राहक दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। कोरोना प्रोटोकॉल और नियमों का पालन कराने संबंधित बाजार के व्यापारी संघ के पदाधिकारियों को भी इस आदेश में जिम्मेदार बनाया गया है।
अब चलेगा ऐसा फॉर्मूला 8 रविवार को रहे टोटल लॉक
* शहर एवं छावनी क्षेत्र में पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चलने पर बाएँ तरफ स्थित दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को तथा दाएँ तरफ की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुल सकेंगी। 
* उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर चलने पर बाएँ हाथ की दुकानों को सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को तथा दाएँ हाथ की दुकानों को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खोलने की अनुमति होगी। 
* आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कहीं केवल एक ही ओर दुकानें हैं तथा सड़क के दूसरी तरफ दुकानें नहीं हैं ऐसी सभी दुकानें एक दिन खुलेंगी और अगले दिन बंद रहेंगी। 
*रविवार को पूरी तरह लॉकडाउन रखा जायेगा। 
व्यापारियों के सुझावों पर आदेश
एक दिन लेफ्ट तो दूसरे दिन राइट साइड की दुकानों को खोलने का आदेश व्यापारियों से मिले सुझावों पर ही दिया गया है। अब व्यापारियों और आमजन के साथ सभी की जिम्मेदारी बनती है कि संक्रमण किसी भी हाल में न फैले। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाना जरूरी है। 
-कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर
 

Created On :   4 Jun 2021 3:23 PM IST

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