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मेडीकल अपशिष्ट के डिस्पोजल में लापरवाही पर चीफ सेक्रेटरी सहित 5 को लीगल नोटिस
उपभोक्ता मंच का आरोप- खुले में मास्क और किट्स को फेंकने से बढ़ रहा संक्रमण का खतरा
डिजिटल डेस्क जबलपुर । कोरोना संक्रमण के दौरान इस्तेमाल किए गए मास्क और अन्य किट्स को खुले में फेंकने से संक्रमण फैलने के बढ़ते खतरे को देखते हुए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण केन्द्रीय बोर्ड भोपाल, बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर के साथ कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को लीगल नोटिस भेजा है। मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे की ओर से भेजे गये लीगल नोटिस में कहा गया है कि बीते 7 अगस्त को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मेडिकल के निकलने वाले कचरे का डिस्पोजल वर्ष 2016 में बने नियमों के मुताबिक करने के आदेश दिए थे। इसके बाद भी कोरोना टेस्ट के दौरान इस्तेमाल किए जा रहे मास्क व अन्य सामग्रियों को खुले में फेंका जा रहा, जो एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन है। इन आरोपों के समर्थन में डीबी स्टार के 28 अगस्त के अंक में च्मुसीबत न बन जाएं जहां-तहां पड़े मास्कज् शीर्षक से प्रकाशित खबर को नोटिस में संलग्न किया गया है। मंच का कहना है कि नियमों का पालन सख्ती से न होने पर जल्द ही एक मामला सक्षम न्यायालय में दायर किया जाएगा।
Created On :   29 Aug 2020 6:39 PM IST