तेंदुए के शिकारियों को नहीं मिली बेल

Leopard hunters did not get bail
तेंदुए के शिकारियों को नहीं मिली बेल
सतना तेंदुए के शिकारियों को नहीं मिली बेल

डिजिटल डेस्क,सतना। उचेहरा थाना के महराजपुर बीट अंतर्गत करंट लगाकर तेंदुए का शिकार करने वाले दो शिकारियों को अदालत ने जमानत देने से इंकार किया है। नागौद की द्वितीय अपर सत्र कोर्ट ने आरोपी शंकर कोल पिता रामा कोल और रामजी कोल पिता परमेश्वर कोल की जमानत याचिका सुनवाई के बाद मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए निरस्त कर दी है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ विनोद सिंह ने विरोध प्रस्तुत किया। 

ये है मामला:-

उचेहरा वन परिक्षेत्र अंतर्गत महराजपुर की बीट क्रमांक पी-380 पर एक तेंदुआ मृत पाया गया। राजस्व क्षेत्र से 80 मीटर दूर तालाब के पास मृत पाए गए तेंदुए की जांच में अधिकारियों ने मौके पर जीआई तार और खूंटी जब्त की। स्नीफर डॉग की मदद से वन अधिकारियों ने आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, जहां उन्होंने करंट से तेंदुए का शिकार करना कबूल किया। वन विभाग ने आरोपियों के विरुद्ध वन अधिनियम की धारा 2 (16), 9(39), 49बी, 50, 51, 52 का अपराध दर्ज किया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी उचेहरा की अदालत ने आरोपियों की जमानत खारिज आरोपियों को जेल भेजे जाने का आदेश दिया था। आरोपियों ने जमानत दिए जाने के लिए सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी, जिसे अदालत ने सुनवाई के बाद मामले की गंभीरता के चलते निरस्त कर दिया है।
 

Created On :   14 Jun 2022 1:43 PM IST

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