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6 लाख की फिरौती के लिए अपहरण और हत्या के मामले में इनामी डाकू प्रमोद कुशवाहा सहित 5 को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क सतना। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश केएम अहमद की अदालत ने 6 लाख की फिरौती के लिए अपहरण और हत्या के आरोप प्रमाणित पाए जाने पर डकैत प्रमोद काछी, कमलेन्द्र कुशवाहा, ददना कुम्हार, रामकुमार और अभिलाष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि साक्ष्य नहीं मिलने पर 6 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। उल्लेखनीय है, साढ़े 6 साल पहले मारुति नगर से बीएससी बायोटेक्नॉलाजी के छात्र सुधीर पांडेय का अपहरण कर लिया गया था,बाद में उसकी लाश कटनी के जंगल में मिली थी।
क्या है पूरा मामला
प्रकरण के मुताबिक सुधीर पांडेय पुत्र शरद कुमार पांडेय (20) कोलगवां थाना अंतर्गत शारदा कालोनी मारुति नगर में अपने चाचा सुभाषचंद्र पांडेय के साथ रहकर पढ़ाई करता था। वर्ष 2013 की 24 जून को सुबह क्रिकेट खेलने के लिए घर से बाहर निकला। रात करीब 12 बजे सुधीर के मोबाइल से उसके पिता को फोन कर आरोपी प्रमोद काछी ने एक दिन के अंदर 6 लाख की फिरौती नहीं देने पर बेटे की हत्या कर देने की धमकी दी। लगभग एक माह बाद युवक की लाश कटनी जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र के जंगल से कंकाल के रूप में बरामद की गई ।
12 आरोपियों के विरुद्ध पेश की गई थी चार्जशीट :----
इस मामले में पुलिस ने रामकुमार पुत्र चक्रधारी साकेत निवासी चंदई, अभिलाष उर्फ खट्टू पुत्र जगदीश प्रसाद कुशवाहा निवासी मझगवां थाना कोटर, ददना पुत्र भदइयां कुम्हार निवासी चंदई, प्रमोद उर्फ नीलेश पुत्र सौखीलाल उर्फ रामावतार कुशवाहा निवासी चंदई, कमलेन्द्र पुत्र सौखीलाल कुशवाहा निवासी मेहुती और एक अपचारी बालक समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने कोर्ट में तब धारा 368, 120बी और 302 जोड़ते हुए चालान पेश किया था। जांच-पड़ताल के दौरान ही पकड़े गए आरोपियों ने खुलासा किया था कि अपहरण के कुछ दिन बाद ही बड़वारा के जंगलों में सुधीर की हत्या कर लाश को जला दिया था। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने कंकाल बरामद कर लिया था। मामले में विचारण के दौरान सभी पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश केएम अहमद ने मास्टर माइंड प्रमोद उर्फ नीलेश कुशवाहा को धारा 364क एवं 302, ददना कुम्हार, अभिलाष उर्फ खट्टू कुशवाहा और रामकुमार साकेत को धारा 364क व 120बी और कमलेन्द्र कुशवाहा को धारा 302 आईपीसी में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
Created On :   31 Dec 2019 2:38 PM IST