पत्थर पटककर सौतेली बहन की हत्या करने वाले को उम्रकैद - पाँच हजार का जुर्माना भी 

Life imprisonment for killing step sister by slapping stones - fine of five thousand
 पत्थर पटककर सौतेली बहन की हत्या करने वाले को उम्रकैद - पाँच हजार का जुर्माना भी 
 पत्थर पटककर सौतेली बहन की हत्या करने वाले को उम्रकैद - पाँच हजार का जुर्माना भी 

डिजिटल डेस्क जबलपुर। अपनी सौतेली बहन के सिर पर पत्थर पटककर उसकी हत्या करने के आरोपी को जिला सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडीजे वीरेन्द्र कुमार तिवारी ने आरोपी राजेन्द्र उर्फ बेड़ीलाल चक्रवती पर पाँच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पिता से की थी भाई की शिकायत
अभियोजन के अनुसार 25 मई 2018 को चरगवाँ थाना क्षेत्रातंर्गत ग्राम जमुनिया-सिंगौरी के बीच नाले के समीप एक महिला की लाश मिली थी। पुलिस ने जाँच के बाद मृतका की शिनाख्त रानी के रूप में की थी। मौके से पुलिस ने बियर की बॉटल के साथ घटना में इस्तेमाल किया गया पत्थर भी बरामद किया था। जाँच में पुलिस ने मृतका के परिजनों के कथन लेने के बाद पाया कि मृतका ने अपने सौतेले भाई राजेन्द्र के आवारा लड़कों के साथ घूमने और घर का कोई काम न करने की शिकायत पिता से की थी। इसी बात पर राजेन्द्र पहले रानी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने साथ ले गया और फिर ग्राम सिंगौरी जमुनिया के बीच पुलिया के पास कोहा के झाड़ के पास रानी के सिर में पत्थर पटककर उसकी हत्या कर दी। चरगवाँ पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया और फिर कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी राजेन्द्र उर्फ बेड़ीलाल को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार जैन ने पैरवी की।
 

Created On :   23 Nov 2019 1:46 PM IST

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