चार साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास

Life imprisonment for raping a four-year-old girl
चार साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास
चार साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास



डिजिटल डेस्क जबलपुर। सिहोरा के विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो विक्रम सिंह ने चार साल की मासूम बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी गोसलपुर निवासी रक्कू उर्फ राकेश बर्मन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आरोपी को उसके शेष जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही आरोपी पर एक हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है।
यह है मामला-
यह घटना गोसलपुर थाना क्षेत्र की 17 जनवरी 2016 की है। क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह सुबह 10 बजे अपने घर पर थी। उसने रक्कू उर्फ राकेश बर्मन के साथ अपनी 4 वर्षीय बेटी को पोलियो की दवा िपलाने के लिए आँगनबाड़ी केन्द्र भेजा था। एक घंटे बाद उसकी बेटी घर वापस आई और उसने बताया कि रक्कू उसे रेलवे लाइन के पास ले गया था, वहाँ पर उसके साथ गंदा काम किया। इसके बाद मामले की थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सुनाई गई सजा-
विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे ने तर्क दिया कि मेडिकल रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आरोपी ने मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। स्वतंत्र साक्षियों ने भी बताया कि आरोपी मासूम बालिका को रेलवे लाइन की तरफ लेकर गया था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई।

Created On :   19 July 2021 11:09 PM IST

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