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नाबालिग के अपहरण कर ज्यादती करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
डिजिटल डेस्क सिवनी । एक नाबालिग के अपहरण और ज्यादती के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक महिला ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। इस सूचना पर कोतवाली पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच प्रारंभ कर खोजबीन उपरांत नाबालिग को 27 फरवरी 2019 को जबलपुर के भैरव मंदिर के सामने से बरामद किया था। आरोपी मढ़ई निवासी 25 वर्षीय आकाश उर्फ अक्कु पिता पप्पू ठाकुर ने बच्ची से जानपहचान बनाकर उसे ले गया था। शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ अपनी दीदी के घर जबलपुर ले गया जहां पर उसके साथ ज्यादती की। नाबालिग कि इस बयान के आधार पर अपहरण कर दुष्कर्म करने के अपराध के अंतर्गत मामला दर्ज कर नाबालिग का मेडिकल कराया और आवश्यक कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) सुमन उइके की अदालत में की गई। शासन की ओर से पीडि़त और गवाहों की गवाही विशेष लोक अभियोजक दीपा मर्सकोले ने की। न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 363 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रु का अर्थदण्?ड, धारा 366 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 2000 रु का अर्थदण्?ड, धारा 376 भादवि मे आजीवन कारावास एंव 5000 रु का अर्थदण्ड, धारा 3,4 पाक्?सो एकट मे आजीवन कारावास एंव 5000 रु का अर्थदण्?ड से दण्डित किया गया एंव अर्थदण्?ड 13000 रु की राशि अरोपी के द्वारा जमा करने पर पीडिता को प्रावधान के तहत दिये जाने का आदेश पारित किया गया । मप्र पीडित प्रतिकर योजना 2015 के अंतर्गत पीडिता को पुर्नवास हेतु प्रतिकर दिलाये जाने की अनुशंसायायालय द्वारा की गई।
Created On :   13 Aug 2021 6:38 PM IST