बालिका से दुष्कर्म करने वाले अपराधी को उम्रकैद 

Life imprisonment for the criminal who raped the girl
बालिका से दुष्कर्म करने वाले अपराधी को उम्रकैद 
बालिका से दुष्कर्म करने वाले अपराधी को उम्रकैद 

डिजिटल डेस्क जबलपुर । पाटन के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरबी यादव ने 10 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले ग्राम उडऩा निवासी विश्वनाथ लोधी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसे मामले में सजा में रियायत नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही आरोपी पर एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अब अर्जेन्ट हियरिंग का स्पष्ट कारण बताना होगा-  मप्र हाईकोर्ट में अब अधिवक्ताओं को प्रकरणों की अर्जेन्ट हियरिंग के लिए स्पष्ट कारण बताना होगा। ऐसा नहीं किए जाने पर अर्जेन्ट हियरिंग के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में चीफ जस्टिस की अनुमति से प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल मनोज कुमार श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर दिया है। उल्लेखनीय 
है कि अधिवक्ता बिना कारण बताए अर्जेन्ट हियरिंग के लिए दायर आवेदन करते थे, जिससे यह पता नहीं चलता था कि किस कारण से प्रकरण में अर्जेन्ट हियरिंग जरूरी है।

Created On :   24 July 2021 5:46 PM IST

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