सनसनीखेज हत्या करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

Life imprisonment for three accused who committed sensational murder
सनसनीखेज हत्या करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन कारावास
जिला अदालत ने सुनाया फैसला सनसनीखेज हत्या करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन कारावास


डिजिटल डेस्क जबलपुर। जंगल ले जाकर युवक की जघन्य हत्या करने और उसके बाद शव को जलाने के एक मामले में जिला अदालत ने तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उदय सिंह मरावी की कोर्ट ने आरोपी धर्मेन्द्र चौबे, गायत्री तिवारी तथा अशोक तिवारी को 6-6 हजार रुपए अर्थदंड से भी दण्डित किया।
अभियोजन के अनुसार 21 जुलाई 2018 को एक अज्ञात पुरुष 18 से 22 वर्ष का शव आग से जला हुआ एकांत सुनसान जगह वन विभाग की भूमि पर पड़ा पाया गया था। मृतक के सिर में बायें तरफ कान के ऊपर व सिर के पीछे चोट के निशान पाये गए थे। रांझी पुलिस ने मामले की जाँच के बाद उक्त आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म को कबूल किया। पुलिस ने उनके खिलाफ भादंवि की धारा 302, 201 के तहत अपराध दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
 

 

Created On :   8 Jan 2022 10:23 PM IST

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