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पुरानी रंजिश पर हत्या करने वाले युवक को उम्रकैद
डिजिटल डेस्क जबलपुर। जिला अदालत ने पुरानी रंजिश पर हत्या करने वाले कंजड़ मोहल्ला बेलबाग निवासी मनीष सोनखरे को उम्रकैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वारीन्द्र कुमार तिवारी ने इस मामले में एक अन्य आरोपी सौरभ उर्फ छोटू ग्रावकर को बरी कर दिया है।
बेलबाग पुलिस के अनुसार 27 फरवरी 2019 को शाम 7.45 बजे हेरिसन लाल अपनी बाइक से किराना का सामान खरीदने घोड़ा अस्पताल के पास से जा रहा था। रास्ते में उसे पुरानी रंजिश पर मनीष सोनखरे से रोक लिया। वह हेरिसन लाल के साथ गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर मनीष ने चाकू से हेरिसन लाल के पेट और सीने में कई वार किए। गंभीर हालत में हेरिसन लाल को विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसकी मौत हो गई। हत्या करने के बाद मनीष सोनखरे अपने दोस्त सौरभ उर्फ छोटू ग्रावकर के पास पहुँचा और बताया कि उसने हत्या कर दी है। इसके बाद सौरभ ने अपनी बाइक से मनीष को मदन महल स्टेशन छोड़ा। बेलबाग पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 302 का प्रकरण दर्ज कर चालान पेश किया। एजीपी सरोज तिवारी ने तर्क दिया कि गवाहों ने कहा है कि हत्या मनीष ने ही की है, उसके पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया है। विचारण के उपरांत न्यायालय ने आरोपी मनीष को उम्रकैद की सजा सुनाई।
Created On :   10 Aug 2021 10:31 PM IST