बहू को जहर देने वाले जेठ-जेठानी को उम्रकैद - जबरन मुंह में ठूंसी थी सल्फास की गोलियां

Life imprisonment to daughter-in-law who poisoned daughter-in-law
बहू को जहर देने वाले जेठ-जेठानी को उम्रकैद - जबरन मुंह में ठूंसी थी सल्फास की गोलियां
बहू को जहर देने वाले जेठ-जेठानी को उम्रकैद - जबरन मुंह में ठूंसी थी सल्फास की गोलियां

डिजिटल डेस्क कटनी। मकान में हिस्से के विवाद को लेकर छोटे भाई की पत्नी की मुंह में सल्फास की गोलियां  ठूंस कर हत्या करने के आरोपी जेठ उदयभान यादव पिता पंचम यादव (43) एवं जेठानी राजाबाई यादव पति उदयभान यादव (43) निवासी देवरीखुर्द थाना रीठी को चतुर्थ  अपर सत्र न्यायाधीश आर. एस. मढिय़ा के न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक शैलेन्द्र नागोत्रा ने की। प्रकरण के अनुसार घटना दिनांक 30 जून 2013 की शाम पांच बजे गोशाला से गनेशा बाई के बैल छोडऩे को लेकर जेठ-जेठानी से विवाद हो गया। मृतिका गनेशा बाई पत्नी अजोर सिं यादव ने मृत्युपूर्व बयान में बताया था कि बैल छोडऩे की बात पर जेठ उदयभान ने उसे जमीन में पटक दिया। जमीन मेंं पटकने बाद जेठ उदयभान और जेठानी राजाबाई ने मुंह में जबरन सल्फास की गोलियां ठूंस दी। गनेशा बाई को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां 16 घंटे बाद उसकी मौत हो गई थी। रीठी थाने में धारा 232, 328, 302/ 34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किय गया एवं विवेचना के पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में अभियोजन में आए साक्ष्यों एवं मृतिका के मृत्युपूर्व बयानों के आधार पर उदयभान सिंह एवं राजाबाई को दोषी मानते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास, पां-पांच हजार रुपये अर्थदंड एवं धारा 328 आईपीसी में पांच-पांच वर्ष के कारावास और तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश पारित किया।

Created On :   3 March 2020 8:51 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story