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दुष्कर्मी को आजीवन कारावास - रिश्ते की बहन के साथ किया था मुंह काला

डिजिटल डेस्क सतना। रिश्ते की बहन के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी विजय सिंगरहा पिता जमींदार उर्फ काशी प्रसाद सिंगरहा को नागौद की अपर सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश विजय डांगी की अदालत ने आरोपी के अपराध को पारिवारिक संबंधों को कलंकित और असुरक्षा का भाव पैदा करने वाला मानते हुए आरोपी को 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माना राशि पीडि़ता को दिये जाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही पीडि़त प्रतिकर योजना के तहत प्रतिकर दिये जाने विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसित किया है।
ये है मामला —-
एजीपी राजेश मिश्रा ने बताया कि नागौद थाना अंतर्गत निवासी पीडि़ता की दादी की आंख का ऑपरेशन फरवरी 2017 में हुआ था। जिसे देखने के लिए उसके घर आरोपी आया हुआ था। रात करीब 1 बजे आरोपी ने पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया। लोकलाज के डर से पीडि़ता ने आरोपी के कृत्य के बारे में किसी से नहीं बताया। दुष्कर्म से पीडि़ता के 8 माह का गर्भ ठहर गया, तब उसने परिजनों को घटना की जानकारी दी। 3 अक्टूबर 2017 को पीडि़ता ने घटना की लिखित शिकायत थाने में दर्ज करा दी। थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को भादवि की धारा 376(2) का अपराध कारित करने पर आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
Created On :   3 July 2021 7:38 PM IST