हत्या के दो आरोपियों को उम्रकैद -मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर सुनाई सजा 

Life imprisonment to two accused of murder - sentenced based on pre-death statement
हत्या के दो आरोपियों को उम्रकैद -मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर सुनाई सजा 
हत्या के दो आरोपियों को उम्रकैद -मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर सुनाई सजा 

डिजिटल डेस्क जबलपुर । जिला अदालत ने घमापुर थाना क्षेत्र में संतोषी माता मंदिर चाँदमारी में एक युवक की लाठियों से पीटकर हत्या करने वाले बंटी उर्फ ग्लेडविन और दीपू उर्फ कृष्णकांत दाहिया को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एससी-एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सतीशचंद्र राय ने आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। 
ऐसे हुई थी घटना 
 घमापुर पुलिस के अनुसार संतोषी माता मंदिर चाँदमारी निवासी अविनाश बाल्मीक की बंटी उर्फ ग्लेडविन व दीपू उर्फ कृष्णकांत दाहिया के साथ पुरानी रंजिश चल रही थी। 27 नवंबर 2014 को दोपहर 12.30 बजे अविनाश अपने छोटे भाई की फोटो बनवाने के लिए संतोषी माता मंदिर चाँदमारी गया था। वहाँ पर पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने अविनाश को जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित किया। प्रतिकार करने पर आरोपियों ने उस पर लाठियों से हमला कर दिया। हमले में अविनाश को सांघातिक चोटें आईं।   अविनाश को पहले विक्टोरिया अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। हालत बिगडऩे पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पेट की तिल्ली फटने से अविनाश की मौत हो गई। 
मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर सुनाई सजा 
 विशेष लोक अभियोजक कृष्णा प्रजापति ने तर्क दिया कि मृतक ने खुद थाने में जाकर घटना की एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके साथ ही उसने मृत्यु पूर्व बयान भी दिया था। मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर न्यायालय ने धारा 302 में दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
 

Created On :   12 Feb 2021 9:21 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story