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पीट-पीटकर हत्या कर देने के जुर्म में हत्यारे को आजीवन कैद

डिजिटल डेस्क,सतना। छेडख़ानी की शंका पर पीट-पीटकर हत्या कर देने के एक मामले में हत्या का जुर्म साबित पाए जाने पर अदालत ने हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश इंदुकांत तिवारी की अदालत ने आईपीसी के सेक्शन 302 के अपराध में आरोपी संजय उर्फ संजू कोल पिता बाबूलाल कोल निवासी कैमा-कोठार, थाना कोलगवां पर 2 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ संजय यादव ने पक्ष रखा।
टहलने निकला, बेहोश मिला
पीआरओ अभियोजन हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि गग्गा उर्फ यहोसूबिलियम 10 मार्च 2021 को शाम करीब साढ़े 7 बजे पैदल घर से टहलने के लिए निकला, लेकिन वह घर नहीं लौटा। रात करीब 9 बजे आहत के पिता बैन्जीमनलाल को फोन आया कि उसका लड़का गंभीर बेहोशी की हालत में कम्यूनिटी हॉल के पीछे पड़ा है, जिसके सिर और माथे में गंभीर चोटें हैं। सूचना पर उसका पिता मौके पर पहुंचा और आहत पुत्र को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय ले गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर कोलगवां थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण को जांच में लिया।
जुड़ी कड़ी से कड़ी
कोलगवां थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले में हत्या का अपराध दर्ज किया और थाना प्रभारी ने मामले की विवेचना तत्कालीन एसआई दिनेश बघेल को दी। मर्ग डायरी मिलने पर विवेचक ने विवेचना प्रारंभ की और अंधी हत्या के इस मामले में कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए मामले की तह तक पहुंचकर हत्या के सबूत पाए जाने पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। विवेचना के बाद भादवि की धारा 302 के तहत आरोप पत्र आरोपियों के विरूद्ध अदालत में पेश किया। अदालत ने मामले में एक को किशोर घोषित करते हुए प्रकरण बाल न्यायालय भेज दिया, जबकि आरोपी का विचारण प्रारंभ किया। अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्य और परिस्थितियों का सूक्ष्य परिशीलन कर आरोपी को हत्या के अपराध का दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
इनका कहना है
अंधी हत्या के इस मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर विवेचना की गई है और कड़ी से कड़ी जोड़कर आरोपी के विरूद्ध मामला अभियोजन ने कोर्ट में पेश किया था।
दिनेश बघेल,विवेचक
मृतक आरोपी के घर में जाकर अपशब्द बोलता था जिसके चलते आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। अभियोजन ने घटना की कड़ी से कड़ी जोड़कर अपराध को साबित किया है। संजय यादव, एडीपीओ
Created On :   8 Dec 2022 3:41 PM IST












