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व्हाइट टाइगर सफारी में शेरनी ने जन्मे 3 शावक, एक की मौत

डिजिटल डेस्क सतना। जिले के मुकुंदपुर स्थित व्हाइट टाइगर सफारी में शेरनी जैस्मीन ने शनिवार को 3 शावकों को जन्म दिया। जन्म के 60 घंटे बाद इनमें से एक की मृत्यु हो गई। हालांकि पूर्व में जन्म लेने के बाद 3 शावकों की मृत्यु के बाद सफारी प्रबंधन ने कई अहम एहतियाती कदम उठा रखे थे। बिलासपुर के कानन पेण्डारी से मेल लायन शिवा के साथ लाई गई फीमेल लायन जैस्मीन का मुकुंदपुर में यह दूसरा प्रसव है। पिछले साल भी जैस्मीन ने 3 शावकों को जन्म दिया था लेकिन जन्म के कुछ घंटे भीतर ही तीनों शावकों की मौत हो गई। तब सफारी प्रबंधन ने कहा था कि जन्म देने के बाद जैस्मीन ने मुंह से तीनों शावकों को उठाकर जब किसी अन्य जगह शिफ्ट किया तभी उसके दांत शावकों के पेट में गड़ गए जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। कुछ दिन पूर्व फीमेल येलो टाइगर ने भी दो शावकों को जन्म दिया था, लेकिन प्रबंधन इन शवकों को भी नहीं बचा पाया। चिडिय़ाघर प्रबंधन को शिवा और जैस्मीन से शावकों के जन्म लेने की उम्मीद थी। जिसकी वजह से पिछली घटना को भूल कर प्रबंधन ने फिर दोनों की मेटिंग कराई जो सफल रही।
20 मिनट के अंतराल में प्रसव
शनिवार की सुबह जैस्मीन ने 20 मिनट के अंतराल में तीन शावकों को जन्म दिया। जैस्मीन और उसके 2 शावक फिलहाल स्वस्थ हैं। इन तीनों शावकों को चिकित्सक की विशेष निगरानी में रखा गया है। जैस्मीन के पास भी किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। प्रबंधन का कहना है कि जैस्मीन को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि शावक किसी भी वायरस या संक्रमण से बचे रहें।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।