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मतगणना के बाद हो सकेगी शराब की बिक्री, होटल एसोसिएशन की याचिका पर फैसला
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने बुधवार को अंधेरी इलाके में होटल व शराब की दुकानों को विधान सभा की अंधेरी सीट में होनेवाले उपचुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद शराब शराब की बिक्री की इजाजत दी है। 6 नवंबर को मतगणना के बाद शाम 6 बजे तक इस चुनाव के नतीजे आने है। अवकाशकालीन न्यायमूर्ति एनआर बोरकर व न्यायमूर्ति कमल खाता की खंडपीठ ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। खंडपीठ ने यह आदेश इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन व एसोसिएशन ऑफ प्रोगेसिव रिटेल लीकर वेंडर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया है। राज्य के आबकारी विभाग ने 18 अक्टूबर 2022 को अंधेरी इलाके में मतदान शुरु होने के 48 घंटे के पहले से शराब की बिक्री पर रोक लगाई थी। 1 नवंबर से प्रतिबंध शुरु हो गया था और यह तीन नवंबर तक मतदान के दिन तक प्रभावी था। इसके अलावा आबकारी विभाग ने मतगणना के पूरे दिन यानी 6 नवंबर को भी शराब की बिक्री पर रोक लगाई थी। जिसे याचिका में चुनौती दी गई थी।
Created On :   2 Nov 2022 9:11 PM IST