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अण्णासाहब पाटील आर्थिक महामंडल में कर्ज की सीमा हुई 15 लाख
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार की अण्णासाहब पाटील आर्थिक पिछड़ा विकास महामंडल के माध्यम से दिए जाने वाले व्यक्तिगत कर्ज ब्याज वापसी योजना के तहत कर्ज लेने की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। जबकि मूल कर्ज को वापस करने की अवधि भी 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है। प्रदेश के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री तथा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडल उपसमिति के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि अण्णासाहब पाटील महामंडल के माध्यम से मराठा समाज के व्यक्तियों को व्यवसाय के लिए कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। इस कर्ज का ब्याज अण्णासाहब पाटील महामंडल के जरिए भरा जाता है। पाटील ने बताया कि कर्ज देने की प्रक्रिया बैंकों के माध्यम से पूरी की जाएगी। कर्ज के बारे में महामंडल की ओर से क्रेडिट गारंटी ली जाएगी। इसलिए बैंक आवेदनकर्ताओं से कर्ज देने के लिए कुछ गिरवी न ले। पाटील ने बताया कि अण्णासाहब पाटील महामंडल के माध्यम से मराठा समाज के लाभार्थियों को लघु उद्योग के लिए सीधे बिना ब्याज के 10 हजार रुपए देने की योजना शुरू की गई है। इसके तहत बिना ब्याज के 10 हजार रुपए कर्ज लेने वालों को प्रति दिन 10 रुपए के अनुसार कर्ज वापस करना होगा।
यदि लाभार्थी ने एक साल में कर्ज की राशि वापस कर दी तो उन्हें दोबारा 50 हजार रुपए का कर्ज मिल सकेगा। यह कर्ज प्रति दिन 50 रुपए के हिसाब से वापस करना होगा। बिना ब्याज के कर्ज लेने के लिए भी आयु सीमा 45 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दी गई है। पाटील ने कहा कि कर्ज देने की योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए ग्रामीण इलाकों में राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ सामंजस्य करार किया जाएगा। कर्ज योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता के पास व्यवसाय पंजीयन प्रमाणपत्र और आधारकार्ड होना आवश्यक होगा।
Created On :   2 Nov 2022 8:32 PM IST