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स्थानीय निकाय चुनाव - ओबीसी आरक्षण का मामला में सुनवाई फिर टली, 28 नवंबर को होगी!

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मसला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण कई नगर पालिकाओं के चुनाव लटके हुए है। इस मसले पर गुरुवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन यह फिर टल गई है और अब सुप्रीम कोर्ट मामले में 28 नवंबर को सुनवाई कर सकता है। मेयर का चुनाव सीधे जनता के मतों से किए जाने की प्रक्रिया और 92 नगर परिषदों में ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में करीब 4-5 मर्तबा सुनवाई नहीं हो सकी। इस पर सुनवाई के लिए आज की तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन यह सुनवाई फिर टल गई। प्रदेश की 92 नगर परिषदों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू होगा या नहीं, इस पर शीर्ष अदालत में 22 अगस्त को सुनवाई हुई थी। उस समय अदालत ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई को पांच हफ्ते के लिए स्थगित कर दी थी। साथ यह भी कोर्ट विशेष पीठ का गठन करने की बात भी कहीं थी।
बता दें कि बीते जुलाई में ओबीसी राजनीतिक आरक्षण की रुकावटें हालांकि दूर हुई, लेकिन 92 नगर परिषदों के लिए यह उपलब्ध ना होने के कारण राज्य सरकार ने कोर्ट में याचिका दायर कर उसके पहले के फैसले पर पुनर्विचार करने के साथ प्रदेश की 92 नगर परिषदों में ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग की थी। अदालत ने इस पर सुनवाई करते हुए ओबीसी आरक्षण से संबंधित मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा था कि जिन 367 जगहों पर निकाय चुनाव की अधिसूचना पहले जारी हो चुकी, वहां ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता।
Created On :   17 Nov 2022 9:35 PM IST