तीसरी लहर का आकलन करने के बाद ही कराए जाएँगे स्थानीय निकाय चुनाव

Local body elections will be held only after assessing the third wave
तीसरी लहर का आकलन करने के बाद ही कराए जाएँगे स्थानीय निकाय चुनाव
तीसरी लहर का आकलन करने के बाद ही कराए जाएँगे स्थानीय निकाय चुनाव



डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में मंगलवार को राज्य चुनाव आयोग की ओर से स्टेटमेंट िरकॉर्ड कराया गया कि कोरोना की तीसरी लहर का आकलन करने के बाद ही स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जाएँगे। फिलहाल अभी चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की गई है, केवल तैयारी चल रही है। जब भी चुनाव कराए जाएँगे, आम लोगों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। चुनाव का निर्णय राज्य सरकार की सहमति से लिया जाएगा। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेंदर सिंह की डिवीजन बैंच ने राज्य चुनाव आयोग के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पर लेकर याचिका का निराकरण कर दिया है।
यह है मामला-
यह जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव ने दायर की है। याचिका में कहा गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठनों और अन्य एजेंसियों ने देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की चेतावनी दी है। इस चेतावनी के बाद भी प्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायतों के चुनाव कराए जा रहे हैं। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने तर्क दिया कि राज्य चुनाव आयोग ने 15 जुलाई को बैठक कर प्रदेश के 347 स्थानीय निकाय के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। यदि ऐसी स्थिति में चुनाव कराए गए तो चुनाव कोरोना के सुपर स्प्रेडर साबित होंगे। याचिका में कोरोना की तीसरी लहर की समाप्ति तक स्थानीय निकाय चुनाव पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया।
अभी जारी नहीं हुई है चुनाव की अधिसूचना-
राज्य चुनाव आयोग के अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने डिवीजन बैंच को बताया कि निर्धारित समय पर चुनाव कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है। फिलहाल अभी स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। कोरोना की तीसरी लहर का आकलन करने के बाद ही चुनाव कराए जाएँगे। चुनाव के दौरान आम लोगों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अधिवक्ता श्री सेठ ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव के आरक्षण और परिसीमन को लेकर हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ ने कई मामलों में स्थगन आदेश जारी किया है। उन मामलों का भी अध्ययन किया जा रहा है। राज्य चुनाव आयोग के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पर लेते हुए डिवीजन बैंच ने याचिका का निराकरण कर दिया है।

 

Created On :   27 July 2021 10:22 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story