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15 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, सरकार ने कहा- बेहद सादगी से मनाएं महाराष्ट्र दिवस
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में एक मई को 61 वां राज्य स्थापना दिवस सादगी से मनाया जाएगा। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में सुबह 8 बजे सिर्फ ध्वजारोहण समारोह आयोजित होगा। इस समारोह में परेड नहीं होगी। किसी अतिथि को भी आमंत्रित नहीं किया जा सकेगा। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्य में संचारबंदी लागू है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य में पिछले साल की तरह इस साल भी सादगी से स्थापना दिवस मनाया जाएगा। सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। इसके अनुसार जिला मुख्यालय पर केवल एक जगह पर 8 बजे ध्वजारोहण होगा। विभागीय मुख्यालय स्थल पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, नाशिक और अमरावती के विभागीय आयुक्त को ध्वजारोहण समारोह की व्यवस्था करनी होगी। यहां पर जिलाधिकारियों को अलग से ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित नहीं करना होगा। बाकी जिलों में केवल जिलाधिकारी कार्यालय के मुख्यालय में ध्वजारोहण होगा। ध्वजारोहण समारोह में केवल जिले के पालक मंत्री, विभागीय आयुक्त, महापौर, नगराध्यक्ष, जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, मनपा आयुक्त, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मौजूद रह सकेंगे। कार्यक्रम में अन्य अतिथियों को आमंत्रित नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही किसी प्रकार का अभ्यास और परेड भी नहीं होगा। विधानमंडल, हाईकोर्ट और अन्य संवैधानिक कार्यालयों में कम से कम उपस्थिति में ध्वजारोहण करना होगा। पालक मंत्री की गैर मौजूदगी में विभागीय आयुक्त अथवा जिलाधिकारी ध्वजारोहण कर सकेंगे। इस समारोह में कोविड के नियमों का पालन करना पड़ेगा। सभी लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा।
पहले से लागू सभी पाबंदियां रहेंगी जारी
प्रदेश सरकार ने ब्रेक द चेन के तहत लागू लॉकडाउन जैसी पांबदियों को 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने किसी प्रकार की नई छूट नहीं दी है। गुरुवार को राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने संचारबंदी जारी रखने के लिए आदेश जारी किया। इसके अनुसार सरकार ने कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए लागू पाबंदियों को 15 मई तक लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार ने नए आदेश में किसी प्रकार की गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत और नई छूट नहीं दी है। हालांकि समाज के अलग-अलग तबके की ओर से लागू पाबंदियों को शिथिल करने की मांग उठ रही थी। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में संचारबंदी को जारी रखने पर आम सहमति बनी थी। इससे पहले सरकार ने 13 अप्रैल को ‘ब्रेक द चेन’ के तहत पाबंदी लागू की थी। जिसकी अवधि 1 मई को सुबह सात बजे खत्म हो रही है। इसलिए सरकार ने पाबंदियों को बरकरार रखने के लिए नया आदेश जारी किया है जो 15 मई की सुबह सात बजे तक लागू रहेगा।
Created On :   29 April 2021 8:46 PM IST