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महाराष्ट्र सरकार ने दी है गोवा से 2 बोतल शराब लाने की अनुमति
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश कांग्रेस महासचिव व प्रवक्ता सचिन सावंत ने राज्य के आबकारी मंत्री शंभूराज देसाई को महाराष्ट्र सरकार के इस परिपत्र की याद दिलाई है, जिसके अनुसार पड़ोसी राज्य गोवा से आने वाले महाराष्ट्र के पर्यटक अपने साथ दो बोतल शराब ला सकते हैं। आबकारी मंत्री देसाई ने कहा है की गोवा से महाराष्ट्र में एक भी बोतल शराब लाने वालों पर मकोका जैसे सख्त कानून के तहत कारवाई की जाएगी। मंत्री के इस बयान को हास्यास्पद बताते हुए कांग्रेस नेता सावंत ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार द्वारा 29 अप्रैल 1997 में जारी परिपत्र की प्रति ट्विट की। इस परिपत्र के अनुसार गोवा से महाराष्ट्र की यात्रा करने वाले भारतीय व विदेशी पर्यटक अपने साथ गोवा में बनाए जाने वाले शराब फेनी अथवा वाइन जिसकी मात्रा 1500 से अधिक न हो, अपने साथ ला सकते हैं। सावंत ने कहा की लगता है बयान देने से पहले आबकारी मंत्री ने महाराष्ट्र सरकार का यह परिपत्र नहीं पढ़ा। गौरतलब है की शराब पर टैक्स कम होने के कारण गोवा में महाराष्ट्र की तुलना में काफी सस्ती शराब मिलती है। जिसकी वजह से पड़ोसी राज्य गोवा से बड़ी मात्रा में महाराष्ट्र में शराब की तस्करी होती है। इससे महाराष्ट्र सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। पिछले दिनों राज्य के आबकारी मंत्री देसाई ने कहा था कि गोवा से एक भी बोतल शराब लाने वालों के खिलाफ मकोका के तहत कारवाई होगी।
इसलिए होती है तस्करी
भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) गोवा से तस्करी की गई शराब का एक प्रमुख घटक है। इसकी वजह गोवा और महाराष्ट्र के बीच कीमतों में भारी अंतर है। उदाहरण के लिए, आईएमएफएल की 750 मिलीलीटर की बोतल जिसकी कीमत गोवा में 300 रुपये है, महाराष्ट्र में इसके लिए 900 रुपये चुकाने पड़ते हैं।
Created On :   4 Oct 2022 9:32 PM IST