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शराब की होम डिलिवरी करेगी महाराष्ट्र सरकार, 14 मई से होगी शुरुआत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। शराब की दुकानों पर भीड़ रोकने के लिए राज्य सरकार के आबकारी विभाग ने शर्तों के साथ लोगों के घरों तक शराब पहुचाने (होम डिलिवरी) का निर्णय लिया है। इसके तहत अब लाइसेंस धारी शराब के दुकानदारों को ऑर्डर मिलने पर घर पर शराब पहुचाने की छूट दी गई है। शराब को पहुंचाने के लिए नियुक्त किए जाने वाले को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उसे नियमित अंतराल पर हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना होगा। शराब पहुचाने की अनुमति सरकार की ओर से तय किए गए दिन व समय पर ही होगी। सरकार के पास शराब की होम डिलिवरी से जुड़े आदेश में लॉकडाउन की अवधि में किसी भी समय बदलाव करने का अधिकार होगा। 14 मई सो शराब की होम डिलिवरी शुरु होगी।
इस संबंध में राज्य के उत्पादन शुल्क विभाग की प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह की ओर से जारी किए गए आदेश की मुताबिक दुकानदार को सिर्फ उसी इलाके में शराब, बीयर, कम अल्कोहल वाली, वाइन, विदेशी शराब पहुचाने का अधिकार होगा। जहां का उसके पास लाइसेंस होगा। कोई भी दुकानदार अपने लाइसेंस के बाहर के इलाके में कारोबार नहीं कर सकेगा। परमिट होल्डर की ओर से दिए गए ऑर्डर के तहत उसके घर के पते पर शराब पहुचाई जाएगी।
पिछले दिनों सरकार ने अपने राजस्व में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को खोलने की छूट दी थी पर इस दौरान दुकानों पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। जिसे नियंत्रित करने में पुलिस को काफी दिक्कतो का सामना करना पड़ा था। जिसे देखते हुए मुंबई सहित कई जगहों पर शराब की दुकानों को फिर से बंद करने का आदेश जारी करना पड़ा था। पर अब राज्य के आबकारी विभाग ने लाइसेंसधारी दुकानदारों को शराब को घर पहुचाने की छूट दी है।
Created On :   12 May 2020 9:00 PM IST