महेश मांजरेकर को मिली गिरफ्तारी से राहत, अश्लील दृश्य दिखाने के मामले में दर्ज है एफआईआर 

Mahesh Manjrekar gets relief from arrest, FIR registered for showing obscene scenes
महेश मांजरेकर को मिली गिरफ्तारी से राहत, अश्लील दृश्य दिखाने के मामले में दर्ज है एफआईआर 
बॉलीवुड महेश मांजरेकर को मिली गिरफ्तारी से राहत, अश्लील दृश्य दिखाने के मामले में दर्ज है एफआईआर 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने एक मराठी फिल्म में कथित रुप से अश्लील दृश्यों को दिखाने के मामले में पाक्सो व सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत आरोपों का सामना कर रहे फिल्म अभिनेता-निर्देशक महेश मांजरेकर व दो फिल्म निर्माताओं को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने पुलिस को मांजरेकर सहित अन्य दो लोगों के खिलाफ तीन सप्ताह तक कोई कड़ी कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। जिसके तहत पुलिस आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं करेंगी। इस तरह से आरोपियों को मामले में हाईकोर्ट से अंशकालिक राहत मिली है। 

मुंबई के माहिम पुलिस स्टेशन ने मराठी फिल्म में आपत्तिजनक दृश्य दिखाने को लेकर मांजरेकर व अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 292,34, पाक्सों कानून की धारा 14 व सूचना प्रद्योगिकी कानून की धारा 67 व 67 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिसे रद्द कराने की मांग को लेकर मांजरेकर व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मांजरेकर फिल्म के निर्देशक हैं। जबकि नरेंद्र व श्रेयांस फिल्म के निर्माता है। 

मंगलवार को न्यायमूर्ति पीबी वैराले व न्यायमूर्ति एसपी तवाडे की खंडपीठ सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील शिरीष गुप्ते व आबाद पोंडा ने कहा कि उनके मुवक्किल इस मामले की जांच में पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं। और जब भी पुलिस को जरुरत होगी वे पूछताछ के लिए पुलिस के सामने उपस्थित भी होंगे। इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि फिल्म सेंसर बोर्ड से प्रमाणपत्र हासिल करने के बाद फिल्म प्रदर्शित हो चुकी है। आपत्तिजनक दृश्य फिल्म का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में इस मामले में आरोपी मामले में अंतरिम राहत पाने के हकदार हैं। इसलिए पुलिस तीन सप्ताह तक आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करें। 

 

Created On :   1 March 2022 6:38 PM IST

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