मनरेगा के लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट की वेतन वृद्धि पर 3 माह में करो निर्णय 

Make decision in 3 months on increment of lab technician and lab assistant of MNREGA
मनरेगा के लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट की वेतन वृद्धि पर 3 माह में करो निर्णय 
मनरेगा के लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट की वेतन वृद्धि पर 3 माह में करो निर्णय 

हाईकोर्ट ने किया याचिका का निराकरण
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि मनरेगा में कार्यरत लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट की वेतन वृद्धि पर तीन माह में निर्णय लिया जाए। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की एकल पीठ ने इस निर्देश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया है। 
यह है मामला 
 यह याचिका पनागर जबलपुर निवासी मनीष सिंह ठाकुर, गढ़ाफाटक निवासी रामरुद्र त्रिपाठी, कछपुरा मालगोदाम निवासी ओम नारायण दुबे एवं 14 अन्य की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2011 में मनरेगा में लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट के पद पर नियुक्त हुए थे। लैब टेक्नीशियन को 6500 रुपए और लैब असिस्टेंट को 3 हजार रुपए वेतन दिया जा रहा है, जो कि सरकार की ओर से तय न्यूनतम वेतन से भी कम है। 
90 प्रतिशत तक वेतन वृद्धि की सिफारिश 
 अधिवक्ता बृंदावन तिवारी और राजमणि सिंगरौल ने तर्क दिया कि राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 5 जून 2018 को लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट की 90 प्रतिशत तक वेतन वृद्धि की सिफारिश की थी। इसके पहले 2014, 2015, 2017 और 2018 में भी वेतन पुनरीक्षित किया गया था। एकल पीठ को बताया गया कि राज्य सरकार के ही ग्रामीण विकास प्राधिकरण में कार्यरत लैब टेक्नीशियन को 18 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है। इसके बाद भी लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट को वेतन नहीं मिल पा रहा है। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने राज्य सरकार को वेतन वृद्धि पर तीन माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
 

Created On :   1 April 2021 2:48 PM IST

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