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पेंटीनाका के लेफ्ट टर्न पर बनाओ यथास्थिति - हाईकोर्ट ने दिए निर्देश
डिजिटल डेस्क जबलपुर । पेंटीनाका चौराहे पर प्रस्तावित लेफ्ट टर्न बनाने वहाँ के व्यापारियों को धारा 257(2) के तहत जारी किए गए नोटिसों पर हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस एके मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने अधिवक्ता द्वारका प्रसाद वर्मा व अन्य की ओर से दायर मामलों पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह अंतरिम आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवम्बर को होगी। इन मामलों में आरोप है कि लेफ्ट टर्न बनाने की कार्रवाई को लेकर 43 व्यापारियों को हटाने उन्हें नोटिस तो थमा दिए, लेकिन लेफ्ट टर्न की कोई योजना उन्हें नहीं बताई गई, जो अवैधानिक है।
दुकान ढहाने की कार्रवाई पर यथास्थिति के निर्देश
गंजीपुरा में स्थित दुकान को ढहाए जाने को लेकर नगर निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल की एकलपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी कर यह अंतरिम आदेश दिया। मामले पर अगली सुनवाई 22 नवम्बर को होगी। राजेश अग्रवाल व विष्णु अग्रवाल की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि वे गंजीपुरा में स्थित एक दुकान को खाली कराने का प्रयास दुकान मालिक रिंकी जैन व दीप्ति जैन द्वारा किया जा रहा और यह मामला फिलहाल सिविल कोर्ट में लंबित है। इसके बाद भी उन्होंने दुकान को जीर्ण-शीर्ण बताकर उसे ढहाए जाने का आवेदन नगर निगम को दिया। जिस पर नगर निगम ने बीते सोमवार को धारा 309 के तहत दुकान को ढहाने का नोटिस विवादित दुकान पर चस्पा किया और फिर जरूरी पुलिस बल उपलब्ध कराने का आग्रह किया। इस कार्रवाई को चुनौती देकर यह मामला दायर किया गया।
Created On :   20 Nov 2019 1:36 PM IST