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मालेगांव बम धमाका : घट सकती है गवाहों की संख्या
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वह साल 2008 के मालेगांव बम धमाके के मामले से जुड़े गवाहों की संख्या कम करने पर विचार करेंगी। हाईकोर्ट की ओर से पूछे गए एक सवाल के जवाब में एनआईए की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता संदेश पाटील ने कहा कि अब तक विशेष अदालत में इस मामले को लेकर 181 गवाहों की गवाही हो चुकी है। इससे पहले न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ ने कहा कि इस प्रकरण में कितने गवाह है। इसके जवाब में पाटील ने कहा कि शुरुआत में इस मामले में 400 के करीब गवाह थे। लेकिन अब गवाहों की संख्या को काफी कम करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। पाटील ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि अब मामले में सौ के करीब और गवाहों की गावाही होगी। उन्होंने कहा कि पंचनामे से जुड़े गवाह से जिरह में काफी कम समय लगता है। खंडपीठ के सामने धमाके में आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित व अन्य आरोपियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। इस मामले में भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी आरोपी है।
याचिका में पुरोहित ने खुद के खिलाफ दर्ज मामला रद्द करने की मांग की है और इस मामले निचली अदालत की ओर से दिए गए आदेश को चुनौती दी है। जिसके तहत कोर्ट ने पुरोहित को मामले से आरोपमुक्त करने से इंकार कर दिया है। पुरोहित ने याचिका में दावा किया है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए नियमों के तहत मंजूरी नहीं ली गई है। इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।
सुनवाई के दौरान पुरोहित के वकील श्रीकांत शिवदे ने कहा कि उन्हें अपने मुवक्किल के संदर्भ में कुछ नए दस्तावेज मिले हैं। निचली अदालत नए सिरे से इन दस्तावेजों को देखेगी और मेरे मुवक्किल को आरोपमुक्त करने के आवेदन पर फिर सुनवाई करेंगी। इसलिए उनके मुवक्किल के मामले को वापस निचली अदालत में भेज दिया जाए। इस पर पाटील ने कहा कि यदि पुरोहित अपनी याचिका वापस लेते हैं, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मामले को लेकर पुराना आदेश कायम रहेगा। इस पर खंडपीठ ने कहा कि इस विषय पर हम 19 जुलाई को सुनवाई करेंगे।
Created On :   15 July 2021 7:22 PM IST