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मलिक को अंशकालिक मेडिकल जमानत नहीं- निजी अस्पताल में इलाज की दी छूट
डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने शुक्रवार को मनी लांड्रिग के मामले में आरोपी राज्य के मंत्रि नवाब मलिक को सेहत ठीक न होने के आधार पर अंशकालिक जमानत देने से मना कर दिया है लेकिन कोर्ट ने मलिक को निजी अस्पताल में अपना उपचार कराने की अनुमति दी है। न्यायाधीश आरएन रोकडे ने अपने आदेश में कहा है कि निजी अस्पताल में इलाज के दौरान आरोपी मलिक की बेटी अस्पताल में अपने पिता के साथ मौजूद रह सकती है। इस दौरान न्यायाधीश ने प्रवर्तन निदेशाल ( ईडी )के अधिकारियों को मलिक को उपचार के लिए उस डाक्टर के पास न ले जाने के लिए फटकार लगाई, जिसके पास मलिक शुरुआत से अपना इलाज करा रहे थे। ईडी ने मलिक को 23 फरवरी 2022 को मनी लांड्रिंग व माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के साथियों के साथ कंथि संबंध के आरोप में गिरफ्तार किया था। मलिक फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। पिछले दिनों मलिक ने सेहत ठीक न होने के आधार पर निजी अस्पातल में उपचार कराने के लिए 6 सप्ताह तक के लिए अंशकालिक जमानत के लिए आवेदन दायर किया था। आवेदन में मलिक ने कहा था कि उन्हें किडनी से जुड़ी तकलीफ है। जिसका इलाज वे निजी अस्पताल में कराना चाहते है।पिछले दिनों मलिक को उपचार के लिए जेजे अस्पताल में भर्ती किया गया था।
Created On :   13 May 2022 8:50 PM IST