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नाबालिक लड़की को जबरन चूमने की कोशिश करने वाले को पांच साल की सजा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने नाबालिग बच्ची का अपहरण कर जबरन उसका चुंबन लेने की कोशिश करनेवाले 25 वर्षीय आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश जयश्री पुलाटे ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 63 व पाक्सो कानून की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए उसे कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक घटना मुंबई के धारावी इलाके की है। साल 2015 में जब यह घटना घटी थी उस समय पीड़िता की उम्र नौ साल थी और वह मनपा के स्कूल में पढती थी। आरोपी पीड़िता को कपड़े खरीदने के बहाने से अपने पास बुला कर उसे इमारत की छत पर ले गया जहां उसने पीड़िता का जबरन चुंबन लेने की कोशिश की। मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में पीड़िता के बयान में कोई अस्पष्टता नजर नहीं आ रही है। इस मामले में आरोपी की हरकत उसके कामुक इरादे को दर्शाती है। इसलिए उसे इस मामले में दोषी ठहराते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई जाती है।
Created On :   6 Dec 2022 8:47 PM IST