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प्रदूषण रोकने के लिए अनिवार्य किया गया पेट्रोल-डीजल पंपों में पीयूसी सेंटर खोलना - पंप संचालकों की याचिका खारिज
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि सभी फ्यूल स्टेशनों यानी पेट्रोल, डीजल और गैस पंपों में पीयूसी सेंटर खोलना इसलिए अनिवार्य किया गया है ताकि वाहनों के प्रदूषण को रोका जा सके। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने पेट्रोल और डीजल पंप संचालकों की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि यह आदेश सही है, इसमें किसी भी तरह की खामी नहीं है।
ये है मामला- छिंदवाड़ा निवासी अनिल देशमुख सहित 25 पेट्रोल-डीजल पंप संचालकों की ओर से पेट्रोल, डीजल और गैस पंपों में प्रदूषण की जाँच के लिए पीयूसी सेंटर खोलना अनिवार्य किए जाने को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया है कि वाहनों के प्रदूषण की जाँच के लिए केन्द्र सरकार ने 29 अगस्त 2017 को राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी कर कहा कि हर पेट्रोल और डीजल पंपों में पीयूसी सेंटर खोलना अनिवार्य किया जाए। प्रदेश के परिवहन आयुक्त ने 15 अक्टूबर 2020 को सभी क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को इस आदेश का पालन करने के लिए निर्देश जारी किए। याचिका में कहा गया कि छिंदवाड़ा कलेक्टर ने 5 नवंबर 2020 को एक पेट्रोल पंप संचालक को पेट्रोल पंप में पीयूसी सेंटर खोलने का आदेश दिया था।
Created On :   29 Jan 2021 3:17 PM IST